गैस एजेन्सियां धारा 144 के प्रतिबंध से बाहर
श्योपुर । अपर कलेक्टर सुनीलराज नायर ने बताया कि गत दिवस धारा 144 का आदेश जारी किया गया था। जिसके अंतर्गत गैस एजेन्सीयों को केवल प्रातः 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति थी। किन्तु धारा 144 में आशिक संशोधन करते हुए गैस एजेन्सीयों पर यह प्रतिबंध हटा दिया गया है।
गैस एजेन्सीयां अब जिले में समस्त बैंक, वित्तीय संस्थान, पेट्रोल पम्प, चिकित्सालय एवं मेडीकल की तरह खुलेगी। शेष धारा 144 का आदेश पूर्व के अनुसार ही रहेगा।